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लखनऊ: सड़क पार करते समय एसयूवी ने नाबालिग लड़की को टक्कर मार दी, परेशान करने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई

एक विचित्र घटना में, बुधवार को एक एसयूवी ने सड़क पार कर रही एक नाबालिग लड़की को कुचल दिया। वीडियो का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एसयूवी जो दाईं ओर मुड़ रही है, नाबालिग लड़की को टक्कर मारती है, उसे कार के नीचे कुचल देती है और लखनऊ में मौके से भाग जाती है।

घटना के वक्त लड़की सड़क पार कर रही थी. हादसे के बाद लड़की बेहोश हो गई। लड़की की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति अभी भी अज्ञात है।

गौरतलब है कि लड़की के साथ उसके परिवार सहित कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं था।

जानकारी के मुताबिक, घटना लखनऊ के मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ की है. यह कॉलोनी सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में आती है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, इसी शहर में एक ऐसी ही घटना भी सुर्खियां बनी थी, जहां एक तेज रफ्तार एसयूवी ने दो लोगों को कुचल दिया था. इसमें बाइक सवार और साइकिल सवार की मौत हो गई थी। यह घटना पिछले महीने की है. इस घटना में विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार और एक साइकिल सवार को कुचल दिया. इसमें उनकी जान चली गयी.

'अदालतें किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटातीं', दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित या...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका सामने आई, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी हिरासत का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का लक्ष्य रखा गया था। जनहित याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, और इसका उद्देश्य केजरीवाल को पद से हटाने के लिए मजबूर करना था। हालाँकि, याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली पीठ से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अदालत ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी, जिससे संकेत मिलता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, इसका फैसला आखिरकार केजरीवाल को ही करना है। व्यक्तिगत हितों से अधिक राष्ट्रीय हितों के महत्व को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि यह मामला केजरीवाल के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति जैसे रास्ते अपनाने की सलाह दी। केजरीवा...

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